Jharkhand OPS: वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन पर जारी किया नया निर्देश, समय पर नहीं किया ये काम तो पेंशन के साथ वेतन भी होगा बंद

OPS News। राज्य भर में राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू हो चुकी है। हेमंत सरकार ने कर्मचारियों को पूर्व वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है। उसके वावजूद विभागो के कार्यालय इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाते हैं । जिसकी शिकायत वित्त विभाग तक पहुंचने के बाद नया दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें शिथिलता बरते जाने पर बड़ी कारवाई हो सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य भर में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रपत्र ससमय महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जिस कारण सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मियों को पेंशन नियमावली के राहत दी जाने वाली सुविधा में अनावश्यक देरी हो रही थी। इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराते हुए महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्त विभाग को पत्र लिखा था। जिसपर संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने पेंशन से संबंधित प्रपत्र और उसके त्वरित निष्पादन के लिए वित्त विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है।
क्या है आपत्ति
वित्त विभाग के पत्र के मुताबिक विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त होने वाले 47% कर्मियों के पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद महालेखाकार को भेजे गए हैं, जबकि विभिन प्रक्रिया की पूर्ण कर विभागो द्वारा महालेखाकार कार्यालय को सेवानिवृत्ति के 1 माह पूर्व ही भेजे जाने का निर्देश जारी है।
पेंशनर को क्या है निर्देश
राज्य भर में पेंशन प्राप्त करने वाले योग्य कर्मियों को भी वित्त विभाग ने कहा है की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व पेंशन प्रपत्र अपने निकासी व्यनन पदाधिकारी की समर्पित करे ताकि समय पर विभिन्न प्रक्रिया अपनाते हुए आपके पेंशन प्रपत्र को महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।
ये है आदेश, देखें पत्र….
मालूम हो की समय सीमा का पालन करते हुए मात्र 7% राजपत्रित और 15% अराजपत्रित पेंशनर आवेदन ही सेवानिवृत्ति से पूर्व महालेखाकार की उपलब्ध कराए गए। जिसमें करीब 2061 आवेदन में त्रुटि पाई गई है, जबकि इनमे करीब 365 पेंशन आवेदन लंबित भी है।
वित्त विभाग ने अपने पत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है की अपने निर्धारित इस समय सीमा का पालन नहीं करने वाले पेंशनर (कर्मी), निकासी एवम व्यनन पदाधिकारी एवम पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी।