सरकार की धांसू स्कीम: रोज 7 रुपये जमाकर पाएं 5000 रुपये पेंशन, जानें डिटेल
पेंशन योजना: हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा बिना किसी वित्तीय परेशानी के आराम से कटे और इसके लिए वो अपनी कमाई से बचत भी करते हैं. बुढ़ापे में नियमित का सबसे बड़ा सहारा पेंशन (Pension) को माना जाता है, लेकिन ये तब मिलेगा, जब व्यक्ति द्वारा की गई बचत को सही जगह पर निवेश किया जाए. जब शरीर साथ नहीं देता है और जरूरत की चीजों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, तो ऐसे समय में यही पेंशन आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाली साबित होती है. अगर आप युवा हैं, तो हर महीने छोटी सी रकम जमाकर आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक खुशहाल बना सकते हैं और किसी पर निर्भर भी नहीं रहना होगा।
APY स्कीम में निवेश पर गारंटेड पेंशन बुढ़ापे को मौज में काटने के सपने को सरकार की ओर से संचालित अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) पूरा कर सकती है. यह एक पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है और इसमें पेंशन की गारंटी खुद सरकार देती है. हर रोज आप छोटी सी बचत करके इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अपने निवेश के हिसाब से 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं. इस योजना में निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल निर्धारित की गई है।
ऐसे मिलेगी हर महीने 5000 रुपये पेंशन
इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरूरी होता है. मतलब अगर आप 40 साल के हैं और अभी भी इसमें निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो फिर 60 साल की उम्र होते ही आपको पेंशन मिलने लगेगी. पेंशन का कैलकुलेशन समझने के लिए मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है, तो फिर इस योजना में हर महीने 210 रुपये यानी रोजाना सिर्फ 7 रुपये जमाकर आप 60 के बाद 5000 रुपये महीने पेंशन उठा सकते हैं. वहीं अगर आपको 1,000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो फिर आपको इस उम्र में हर महीने महज 42 रुपये जमा कराने होंगे।
Tax छूट का भी मिलता है लाभ
APY Scheme में निवेश करने पर आपको गारंटेड पेंशन ही नहीं, बल्कि और भी कई फायदे मिलते हैं. इसमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. ये टैक्स बेनेफिट आयकर की धारा 80C के तहत दिया जाता है. इस योजना में खाता खुलवाने के लिए योग्यता की बात करें तो 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकते है. अकाउंट ओपन कराने के लिए उसके पास एक वैध बैंक खाता (Bank Account) होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक हो. इसके अलावा आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर हो. पहले से अटल पेंशन का लाभार्थी न हो।