रांची : राज्य के विश्वविद्यालय- अंगीभूत कॉलेज के सभी योग्य सेवानिवृत शिक्षकों- पारिवारिक पेंशनधारियों को चार साल तीन माह का बकाया अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा. यह राशि छठे वेतनमान का दिया जायेगा. उन्हें 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक का बकाया पेंशन के अंतर राशि का कुल 6 प्रतिशत जोड़कर भुगतान किया जायेगा. उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की भी मंजूरी मिल गयी है, जल्द संकल्प भी जारी किया जायेगा.

बकाया पेंशन अंतर राशि भुगतान में करीब दो करोड़ सोलह लाख तैतीस हजार बीस रुपये खर्च होगा. सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बकाया भुगतान करने का निर्णय लिया है. दरअसल, छठा वेतनमान लागू होने के बाद सरकार ने 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान देने की वैचारिक स्वीकृति दी थी जबकि वास्तविक लाभ अप्रैल 2010 से दिया गया था. पूरे मामले पर कई शिक्षकों ने अलग-अलग हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वाद दर्ज किया था. जिसमें उनकी जीत हुई है.

लगभग दो साल से बकाया भुगतान का मामला पेंडिंग चल रहा था अब सरकार ने इस पर निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद से भी मंजूरी मिल गयी है.

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