राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी: डिलीट हुआ नाम फिर से जोड़ने का आसान तरीका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई
Good news for ration card holders: Easy way to re-add deleted names, apply from home

केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत हर महीने मिलने वाला मुफ्त राशन भी शामिल है। हालांकि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई लाभार्थी समय पर E-KYC नहीं कराता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।
कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लाभार्थियों का भी नाम सूची से कट जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया उपलब्ध है।
ऐसे करें नाम कटने की पुष्टि
सबसे पहले National Food Security Act की आधिकारिक वेबसाइट NFSA (nfsa.gov.in) पर जाएं।
वहां “Ration Card” या “Ration Card Details” विकल्प चुनें।
अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का चयन करें।
संबंधित राशन दुकान और कार्ड प्रकार चुनें।
जारी सूची (PDF) में अपना नाम जांचें।
यदि सूची में आपका नाम नहीं है, तो समझिए कि आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है।
ऐसे जुड़वाएं दोबारा नाम
नाम दोबारा जोड़ने के लिए अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय या राशन डीलर से संपर्क करें।
पुनः नाम जोड़ने का आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज (आधार, पहचान पत्र आदि) संलग्न करें।
E-KYC प्रक्रिया पूरी कराएं।









