हिसार। पुलिस कस्टडी में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी को टार्चर करने व छोड़ने के एवज में 8 लाख रूपये की डिमांड करने वाले इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी SIT की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गयी है। मामला हरियाणा के हिसार स्थित हांसी का है। जहां, तत्कालीन CIA-2 इंचार्ज विजय तंवर व तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भिवानी के तोशाम थाना में केस दर्ज हुआ है।

आरोप है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को अवैध तरीके से हिरासत में रखकर थर्ड डिग्री दी गयी। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने 3 सदस्यीय SIT गठित कर जांच की, तो शिकायत सही मिली। जिसके चलते पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है।जानकारी के मुताबिक गांव ढाणी निवासा निवासी मनीष कुमार (रक्षा मंत्रालय कर्मचारी) ने तोशाम थाने में दी शिकायत में बताया कि 20 अगस्त 2021 की सुबह 11 बजे वह सुरेंद्र चौक स्थित वर्कशॉप में अपनी कार ठीक करा रहा था।

इसी दौरान वहां सादी वर्दी में 4 पुलिस कर्मचारी हथियारों से लैस होकर आए। उन्होंने उसका नाम और पता पूछा। फिर उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। शिकायतकर्ता मनीष कुमार। जिन्होंने हांसी के तत्कालीन CIA-2 इंचार्ज और साथी पुलिस कर्मियों पर थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। तीन दिन तक उसे डंडों और चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। उसे पानी में डुबोकर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। उसने उस समय CIA-2 के इंचार्ज विजय तंवर पर मारपीट के आरोप लगाए। जबकि, तीन अन्य पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट में साथ दिया।

उसने आरोप लगाया कि उससे 8 लाख रुपए की मांग की गई। उसे शारीरिक यातनाएं देते हुए अलग-अलग जगहों पर रखा गया।इसके बाद अनाज मंडी के पास गाड़ी से धकेलकर बाहर फेंक दिया। पीड़ित मनीष कुमार ने CIA पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय प्रताड़ना देने के मामले में भिवानी और हांसी एसपी को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द निदान के आदेश दिए थे। जांच के बाद अब पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है।

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