वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 – निवेशकों के लिए बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों को मजबूत और संशोधित करने के साथ ही भारत के शेयर और प्रतिभूति बाजारों के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव करता है।
विधेयक का उद्देश्य
यह विधेयक तीन मौजूदा कानूनों को खत्म करता है:
सेबी अधिनियम, 1992
सरकारी अधिनियम, 1996
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
इसके स्थान पर एक एकीकृत कोड पेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है:
रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करना
निवेशकों की सुरक्षा में सुधार
कैपिटल मार्केट में व्यवसाय करने की दक्षता और आसानी बढ़ाना
कानून और नियमन में बदलाव
विधेयक प्रिंसिपल-बेस्ड कानूनी दृष्टिकोण अपनाता है और सेबी की शक्तियों और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करता है। कानून की भाषा को सरल बनाया गया है ताकि गैर-जरूरी कॉन्सेप्ट्स हटाकर नियामक स्पष्टता बढ़ाई जा सके।
इस विधेयक के लागू होने से निवेशकों और व्यवसायियों के लिए शेयर और प्रतिभूति बाजारों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी और कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी।


















