रांची : देवघर के उपायुक्त रहते मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ईसीआई) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई. झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के उपायुक्त रहते मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के मामले में चुनाव आयोग को तीन सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 सितंबर निर्धारित की है।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता एके सिंह एवं शिवम कुमार ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की. डीसी देवघर मंजूनाथ ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है जबकि किसी भी अधिकारी की पदस्थापन एवं तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है. चुनाव आयोग को सरकार के अधिकारी को इस तरह के आदेश देने का अधिकार नहीं है.

दरअसल, चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था. जिसमें मंजूनाथ को पद से हटाने एवं उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था.

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने मामले में दोषी माना था. साथ ही संसद के खिलाफ 6 माह में विलंब से आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज करने पर जवाब मांगा था, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को मंजूनाथ को डीसी के पद से हटाने का आदेश दिया था.

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