पटना झूठा हलफनामा दायर करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने औरंगाबाद डीएम को 29 सितंबर को तलब किया है। न्यायाधीश मोहित कुमार साह की एकल पीठ ने अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह सख्त निर्देश दिया।

सार्जेंट मेजर को भी कोर्ट में रहने का दिया आदेश

कोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ऑफिसर को कहा है कि वह 29 सितंबर को 10:30 बजे हाईकोर्ट में पदस्थापित सार्जेंट मेजर और पुलिस अधिकारी को सुनवाई के समय उपस्थित रहने को कहें। ताकि जरूरत पड़ी तो डीएम को जेल भी भेजा जा सकता है।

जिले के एसपी भी 2 नवंबर को तलब

हत्या के एक फरार अभियुक्त को कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के एसपी को 2 नवंबर को तलब किया है। उम्मीद लगाई जा रही है इस मामले में कोर्ट प्रशासन सख्त फैसला ले सकता है।

हाई कोर्ट की गोपालगंज के डीएम के विरुद्ध टिप्पणी

हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डीएम के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की है। न्यायाधीश संदीप कुमार की कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा है कि लगता है कि गोपालगंज के जिलाधिकारी अपने यहां लंबित मामलों में जो भी आदेश पारित करते हैं वह कानून के दायरे में रहकर नहीं बल्कि मनमाने ढंग से पारित करते हैं।

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