रांची : समन का अवहेलना करने मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. अब हेमंत सोरेन के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलेगा. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है. मामले में कोर्ट ने समन जारी करने का भी निर्देश दिया है. समन जारी होने के बाद अगली तिथि में हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा. अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

अपने फैसले में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया. ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी. ईडी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायतवाद में कहा गया है कि ईडी के द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया. साथ ही कई समन का उल्लंघन भी किया. इसके साथ पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद में दर्ज करवाया है.

इस मामले में 28 फरवरी को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे. आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. जिसे समन की अवहेलना माना गया है. अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है.

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