वाराणसी : वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई की जाएगी. मंगलवार (16 जनवरी, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी. टॉप कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर यह आदेश दिया और कहा कि वहां पर साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी (डीएम) की देखरेख में किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. 3 जनवरी को याचिका पर उन्होंने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था. वजूखाना में मछलियों के मर जाने के बाद यह याचिका दाखिल की गई थी

इस मामलें हिंदू पक्ष ने 3 जनवरी को याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष का कहना था कि सील एरिया की सफाई की जाए. क्योंकि उसमें पली हुई मछलियां मर रही हैं और सफाई न होने से बदबू फैल रही है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील किया गया था. यहां कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र में पानी भरा हुआ है. जिसमें मछलियां भी हैं. इन मछलियों के मरने से वहां बदबू फैल रही है. इसलिये सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल करके जिलाधिकारी वाराणसी को सफाई के लिये निर्देशित करने की मांग की गई है.

क्या है मामला

आपको बता दें कि ‘वजुखाना’ के क्षेत्र को 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर सील कर दिया गया था. यहां ‘शिवलिंग’ के आकार का पत्थर मिला था, जिसके बाद सील करने का आदेश दिया गया है. 16 मई 2022 को, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद में एक अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान, इस संरचना को हिंदू पक्ष द्वारा ‘शिवलिंग’ और मुस्लिम पक्ष द्वारा ‘फव्वारा’ होने का दावा किया गया था।

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