नई दिल्ली : भारतीय रेलवे न ट्रेन हादसे के पीड़िता के लिए राहत भुगतान में संशोधन किया है। रेलवे ने अब मुआवजे की राशि में 10 गुना इजाफा कर दिया है. आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आखिरी बार 2012 और 2013 में राहत राशि में बदलाव किया गया था.

ट्रेन एक्सीडेंट मौत के मामले में सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। गंभीर चोट और साधारण चोट के मामले में भी संशोधन किए गए हैं। राहत भुगतान को आखिरी बार वर्ष 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।

रेलवे ने मुआवजे में की 10 गुना बढ़ोतरी

रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, “अब दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिवारवालों को 5 लाख रुपये और जो रेल दुर्घटना गंभीर रूप से घायल होंगे उन लोगों को 2.5 लाख रुपये दिया जाएंगे वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे. इससे पहले अनुग्रह योजना में ये राशी 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी. आपको बता दें कि अप्रिय घटनाओं में ट्रेन में डकैती, आतंकवादी हमला और हिंसक हमला जैसे अपराध शामिल हैं.

18 सितंबर से लागू हो गया नया नियम

सर्कुलर में आगे ये भी कहा गया हैं कि कि ये योजना उन सभी पर लागु होगा जो रेलवे की गलती के चलते फाटक दुर्घटना के चपेट में आते है. वहीं, रेलवे बोर्ड ने ये भी साफ किया है वहीं मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, OHE के द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी. और ये नया नियम 18 सितंबर से लागू कर दिया गया हैं.

आपको बता दे कि ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में अगर 30 दिनों से अधिक समय तक गंभीर रूप से घायल यात्री अस्पताल में भर्ती रहताहै तो हर 10 दिन पर या आखिर में या अस्पताल से छुट्टी की तारीख पर प्रतिदिन 3,000 रुपये दिए जाएंगे. ये बदलाव रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, किसी तरह की दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मौत या चोट लिए मुआवजा देने का दायित्व निर्धारित किया गया है. 

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