कर्मचारी न्यूज। अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए परिजन को वर्षों इंतजार करना पड़ता था जिससे उसके आश्रित की माली हालत खराब हो जाती थी।छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले के बाद दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बदले नियम के मुताबिक अगर किसी जिले में अनुकंपा का पद अगर खाली नहीं है, तो फिर संबंधित कमिश्नरी जिलों में उन्हें नियुक्ति दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मुहर के सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक विभाग) ने सभी विभागों, राजस्व मण्डल, सभी विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नर्स और सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में राज्य शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं एवं उसमें समय-समय पर आंशिक संशोधन किए गए हैं।

संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी किए गए हैं कि उपायुक्त कार्यालय में आवेदन-पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला उपायुक्त द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।

अगर किसी जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए खाली पद उपलब्ध नहीं हों, तो फिर उपायुक्त की तरफ से तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय (प्रमंडल) को प्रेषित करेंगे एवं आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी।संभागीय आयुक्त (कमिश्नर) अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को प्रकरण अग्रेषित करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण उपायुक्त- संभागायुक्तों द्वारा किया जायेगा।

जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर प्रेषित करेंगे तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है।अतः दिवंगत नियमित शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का नियत समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

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