Mukhymantri ko Bail:  मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत (Interim bail) मिल गई है. केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा. सीएम केजरीवाल के मामले में आए सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या केजरीवाल की तरह ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी?

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी. ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था. ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता. ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।

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