रांची: मनरेगा घोटाले की आरोपी और निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज ईडी की विशेष अदालत में जस्टिस पीके शर्मा ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। डिस्टार्ज पिटीशन को लेकर 25 मार्च को सुनवाई हुई थी । प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आज स्पेशल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। पूजा सिंघल ने खुद रखा था पक्ष

सुनवाई के दौरान पूर्व में पूजा सिंघल ने ईडी द्वारा दिए गए दलीलों का विरोध करते हुए खुद भी अपना पक्ष रखा था। घोटाना मामले में पूजा सिंघल समेत उनके पति अभिषेक झा सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनके खिलाफ मंगलवार यानी कल आरोप गठित किया जाएगा। वहीं राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पहने ही आरोप गठित किया जा चुका है। इन दिनों आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल दो माह की अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है।

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