झारखंड : मेदिनीनगर ब्लास्ट केस में बड़ा धमाका: गैस एजेंसी मालिक पर गिरी गाज, क्या अब खुलेगा लापरवाही का राज

Medininagar blast case: Gas agency owner faces charges; will the mystery of negligence be revealed?

Palamu LPG Blast Case में अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मेदिनीनगर के बैरिया चौक पर हुए भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में गैस एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हर पहलू की गहन जांच कर रहा है।


इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की संबंधित धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार, अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी गई है।


जांच में सामने आई अवैध गतिविधियां

प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ है कि बैरिया चौक के पास पांडू क्षेत्र की एक गैस एजेंसी द्वारा अवैध गोदाम संचालित किया जा रहा था। यहां बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और हेराफेरी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में भरे हुए, खाली और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।


सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप

Palamu LPG Blast Case में यह भी सामने आया है कि ब्लास्ट के तुरंत बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आरोप है कि कई सिलेंडरों को घटनास्थल से हटाया गया, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।


लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी गैस एजेंसी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की सिफारिश कर दी है। Palamu LPG Blast Case में आगे और सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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