पटना। शिक्षकों को वेतन नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और सभी DEO के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। लगातार चार साल से काम लेने के बावजूद शिक्षकों को नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार सुमन और अन्य शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका पर ये सुनवाई की है।

पूरा मामला वैशाली में 30 ब्लाक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। 2008 की शिक्षक नियोजन की रिक्तियों को लेकर जिला शिक्षक प्राधिकार के तहत 2018 में ये नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से ही शिक्षक लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनके वेतन भुगतान में विभाग लगातार आनाकानी कर रहा था।

विभाग की तरफ से शिक्षक की अहर्ता पर सवाल उठाते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ही शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि नियुक्ति के बाद वेतन पर, अहर्ता को लेकर रोक लगाना अनुचित है। छह माह बाद भी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिसके बाद हाईकोर्ट का ये कड़ा रूख सामने आया है।

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