लातेहार। झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक और अधिकारी पर कारवाई की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। लातेहार जिले के बालूमाथ के तत्कालीन बीडीओ अर्जुन राम पर वित्तीय अनियमितता को लेकर मुकदमा भी चलेगा. इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने अभियोजन स्वीकृत्यादेश दे दिया है. अर्जुन राम को बालूमाथ थाना में (कांड संख्या-09/2016) दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था.

सरकारी राशि का किया दुरुपयोग

आरोपी के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि आरोपी द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा, कोटेशन के रांची के मेसर्स ए. के. ट्रेडर्स को दिया गया. उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है.

राशि गबन का लगा आरोप

इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है.

मालूम हो की सीएम हेमन्त सोरेन ने लातेहार जिले के बालूमाथ थाना (कांड संख्या-09/2016) में 6 जुलाई 2016 को दर्ज प्राथमिकी के आरोपी बालूमाथ के तत्कालीन बीडीओ अर्जुन राम के विरूद्ध आईपीसी 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन की स्वीकृत्यादेश दिया है. आरोपी के विरुद्ध लातेहार जिला के बालूमाथ थाना में (कांड संख्या- 99/2016 ) मामला दर्ज किया गया है।

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