रांची : पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पिछले आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी ( SP) सशरीर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि मंत्रिपरिषद से अनुमति मिलने के बाद PE दर्ज की जा चुकी है. मामले की जांच की जा रही है. विधि विभाग से कुछ बिंदुओं पर मन्तव्य मांगा गया है. मंतव्य मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. विधायक सरयू राय की ओर से वरीय अधिवक्ता ए के कश्यप ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार और दीपांकर राय ने बहस की.

सरयू राय ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है

दरअसल झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मेनहर्ट घोटाला की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विधायक सरयू राय ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई.

विधायक सरयू राय ने मेनहर्ट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज पीई (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने और एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर याचिका दायर की है. जबकि अदालत ने 18.7. 2023 को सरकार को जवाब देने और इस मामले में दर्ज पीई हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था. सरयू राय ने मेनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के संबंध में परामर्श एवं अन्य कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है. इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी.

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