सुप्रीम कोर्ट सख्त : JSSC को 14 अगस्त तक सभी सहायक आचार्य पदों के परिणाम जारी करने का आदेश

Supreme Court strict: Order to JSSC to release the result of all Assistant Professor posts by August 14

रांची। झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि वह 14 अगस्त 2025 तक सभी श्रेणियों के परीक्षा परिणाम जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक परिणाम नहीं आए, तो 18 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव, JSSC अधिकारी, शिक्षा सचिव और उप सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

प्रार्थी परिमल कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन व अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषयों के 5008 पदों के लिए केवल 1661 अभ्यर्थियों का ही परिणाम घोषित हुआ है। जबकि दस्तावेज सत्यापन के लिए 2734 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिससे चयन प्रक्रिया में भारी विसंगति सामने आई है।

वकीलों ने यह भी बताया कि कई योग्य अभ्यर्थी, जिनके अंक पासिंग मार्क्स से अधिक हैं, उनका परिणाम अब तक लंबित है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 1 से 5 के परिणाम भी अभी जारी नहीं हुए हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकार को एक महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे चुका है। अब देखना होगा कि JSSC समयसीमा में अपना काम पूरा करता है या कोर्ट की अगली कार्रवाई का सामना करता है।

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