वाह दारोगा जी! पेट्रोलिंग के लिए निकली पुलिस पार्टी करने लगी दारू पार्टी, SP साहब आधी रात पहुंचे थाना, तो कहा टायर पंक्चर हो गया था, 2 सस्पेंड, FIR

Wow Inspector! Police went out for patrolling, started having liquor party, SP sahib reached police station at midnight, said tire was punctured, 2 suspended, FIR

Police News: गस्ती के नाम पर निकले पुलिस पेट्रोलिंग के बजाय कैसे पार्टी में व्यस्त रहते हैं, खुद एसपी ने अपनी नजरो से देख लिया। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर सहित दो पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विभागीय जांच के भी आदेश दिये गये हैं। मामला बिहार के मधेपुरा का है, जहां एसपी रात में बिना किसी सूचना के इंस्पेक्शन पर निकल गये।

 

जानकारी के मुताबिक रात्रि करीब 8:30 बजे एसपी संदीप सिंह गम्हरिया सीमा पहुंचे और डायल 112 का लोकेशन पूछा। उसके बाद भागवत चौक होते हुए गम्हरिया चेक पोस्ट पहुंचे, लेकिन कहीं भी उन्हें गस्ती जीप नहीं दिखी। एसपी ने गम्हरिया थानाध्यक्ष को फोन लगातर जानकारी मांगी। थाना अध्यक्ष ने गस्ती पदाधिकारी को फोन लगाया। फोन नहीं उठाने पर थानाध्यक्ष के द्वारा गस्ती गाड़ी के ड्राइवर को फोन लगाया जिसका मोबाइल बंद पाया गया।

 

उसके बाद उन्होंने गस्ती में मौजूद सिपाही के नंबर पर फोन किया तो गस्ती पदाधिकारी से बात कराया गया गस्ती पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया की गस्ती गाड़ी अभी जीवछपुर चौक पर है और टायर पंचर हो गया है, जिसके बाद थानाध्यक्ष मोटरसाइकिल से जीवछपुर के लिए निकल गए। जीवछपुर चौक पर पहुंचने पर उन्होंने गस्ती गाड़ी को नहीं पाया। उसके बाद थाना अध्यक्ष वापस गम्हरिया बस स्टैंड पहुंचे जहां एसपी साहब पहले से मौजूद थे।

 

झूठ पर नाराज एसपी साहब ने थानाध्यक्ष को थाने चलने का आदेश दिया। इसी बीच गस्ती गाड़ी भी पहुंच गयी, लेकिन एसपी की गाड़ी को देखकर गस्ती गाड़ी वहां से भागने लगी। इस पर एसपी साहब ने पुलिसवालों को दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद सभी को थाना आने को कहा गया। इसी दौरान गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला।

 

इसके बाद सभी का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया गया जिसमें गस्ती पदाधिकारी के दारु पीने की पुष्टि हुई। दोनों पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार एवं पीटीसी वासीद खान के खिलाफ गम्हरिया थाना में FIR दर्ज करने के बाद मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित उत्पाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रथम घटना होने के कारण मामले के विचारण तक दोनों को छोड़ दिया गया है।

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