क्या मुख्यमंत्री पर भी होगा मामला दर्ज? राष्ट्रगान के अपमान पर जानिये कितने साल की हो सकती है जेल, सजा का है कड़ा प्रावधान…
Will a case be registered against the Chief Minister as well? Know how many years of jail can be given for insulting the national anthem, there is a strict provision for punishment...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान अजीबोगरीब हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजद की तरफ से इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठ रही है। वैसे देखा जाये, तो राष्ट्रगान का अपमान एक दंडनीय अपराध है, इस पर कानूनी तौर पर सजा का भी प्रावधान है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि ये अपमान जानबूझकर किया गया है और फिर अनजाने।
मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR की मांग के बीच ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर मामला दर्ज होता है, तो कानून में इसकी सजा का क्या प्रावधान होता है। क्या आरोप सिद्ध होने पर जेल भेजा जा सकता है या फिर जुर्माने का प्रावधान है। आइये आपको विस्तार से बताते हैं।
राष्ट्रगान के अपमान पर दर्ज हो सकता है अपराध
राष्ट्रगान का अपना एक महत्व होता है। इसे गाते वक्त बातचीत करना अनुचित और सम्मानजनक व्यवहार के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि यह राष्ट्र और उसके प्रतीकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नैशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक, राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसका उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।
राष्ट्रगान को लेकर ये है जरूरी नियम
राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जुर्माने और सजा, दोनों भी हो सकते हैं। राष्ट्रगान के दौरान सम्मानजनक मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है और उस वक्त किसी भी तरह का शोरगुल या अव्यवहार नहीं करना है। राष्ट्रगान के दौरान देशभक्ति की भावना व्यक्त करनी चाहिए।
ये मुद्दा देश के स्वाभिमान से जुड़ा है। लिहाजा राष्ट्रगान को लेकर संविधान में अलग से विशेष प्रावधान हैं। जन-गण-मन.. देश का राष्ट्रगान है। यह देश की एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे पारित कर देश का राष्ट्रगान घोषित किया था। राष्ट्रगान गाने के लिए नियम बनाए गए। राष्ट्रगान में पांच अंतरा हैं, जिन्हें 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे गाते वक्त उपस्थित लोगों को इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़ा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो दंडनीय सजा का प्रावधान है।