रांची : शिवचरण सिंह की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने को लेकर विधवा लक्ष्मी सिंह की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार लक्ष्मी की याचिका को स्वीकृत करते हुए 8 सप्ताह में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है ।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि शिवचरण की मृत्यु के पहले उनकी नौकरी में पुनः बहाली हो चुकी थी। लेकिन विभागीय अधिकारियों की बिलंब की वजह से विधिवत तरीके उसकी बहाली का आदेश नहीं निकाला था। इसलिए जिस तिथि को शिवसेना की मृत्यु हुई थी उस तिथि को वह नौकरी पर समझा जाएगा। कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए लक्ष्मी को बहाल करने का आदेश सरकार को दिया है।

दरअसल राज्य सरकार की ओर से विज्ञापन संख्या 1/2015 के आधार पर 269 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था । इसमें रसोईया, जलवाहक, नाई, स्वीपर के पद पर नियुक्ति हुई थी। शिवचरण की रसोईया के पद पर नियुक्ति हुई थी । इसके 2 माह बाद 23 जून 2016 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल कर 269 पदों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ शिवचरण एवं अन्य ने हाईकर्ट में याचिका दायर किया था। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त करते हुए सभी लोगों को नौकरी पर रखने का आदेश दिया था।

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