झारखंड : हेल्थ बीमा योजना में किन लोगों को मिलेगा लाभ? जानें झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में!
Jharkhand: Who will get the benefit of Health Insurance Scheme? Know about this ambitious scheme of Jharkhand Government!

राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को हेल्थ बीमा की बड़ी सौगात दी है. अब राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है. हालांकि यह 1 मार्च 2025 से ही प्रभावी है.
बता दें कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है. इसके तहत सभी पंजीकृत लाभार्थियों को निशुल्क या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. पंजीकृत सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे. इसके लाभुकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी.
तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि कैसे आवेदन करके आप इस योजना का लाभ लें सकते हैं? राज्यकर्मी के अलावे किन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है? क्या पंजीकरण के दौरान सभी आश्रितों का कार्ड बनवाना जरूरी होगा या नहीं.
सबसे पहले आपको बताते हैं कौन इस योजना का लाभ लें सकते हैं.
राज्यकर्मी के अलावे इन्हें मिलेगा लाभ
- सरकारी कर्मी के पत्नी या पती को इसका लाभ मिल सकता है.
- बेरोगजार पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो तो ऐसे में उसे भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकता है.
- बेटी जो अविवाहित, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे भी योजना का लाभ मिलेग.
- नाबालिग भाई और अविवाहित बहन.
- आश्रित माता –पिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. अगर वे पेंशन धारी है और उनका मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता मिलाकर नौ हजार से कम है तो ऐसे में वो भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही दिव्यांग आश्रितों को भी योजना का लाभ मिलेगा.
हेमंत सरकार ने जारी किया गाइडलाइन
झारखंड के वैसे सरकारी कर्मचारी जो ‘ए’ कैटेगरी में है, उन्हें यथाशीघ्र आवेदन जमा करने का अनुरोध किया गया है. कैटेगरी ‘बी’ (अन्य पात्र लाभुक) के लिए, संबंधित विभागध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभाग के कर्मियों का नामांकन सुनिश्चित करें.
आवेदकों को स्वयं और अपने आश्रितों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि पूरे परिवार को योजना का लाभ मिल सके. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क किया जा सकता है.
अब आपको बताते हैं आवेदन जमा करने से पहले आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा.
आवेदन करने से पहले जान लें ये बात
आवेदन से पहले सभी आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें. समय सीमा समाप्त होने से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि योजना का लाभ मिलने में कोई देरी न हो.
लाभुक किसी भी सहायता प्राप्त करने या जानकारी के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं. सरकार की यह पहल सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.