राष्ट्रीय शोक पर क्या रहेगी छुट्टी : जानिये राष्ट्रीय शोक को लेकर क्या है नियम, किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
What will be the holiday on state mourning: Know what are the rules regarding state mourning, what things will be banned

Manmohan Singh: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया है। उन्हें देर शाम दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक वह बेहोश हो गए. घर पर ही तुरंत उन्हें होश में लाने के उपाय शुरू किए गए. उन्हें रात 8:06 बजे एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया. तमाम कोशिशों के बावजूद, उन्हें होश में नहीं लाया जा सका और रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
आज शाम राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि राष्ट्रीय शोक के दिन क्या छुट्टी घोषित हो जाती है। राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या क्या नहीं किया जा सकता है। चलिये जानते हैं।
राष्ट्रीय शोक को लेकर क्या छुट्टी होती है?
जब देश में किसी बड़े नेता, कलाकार या किसी ऐसी शख्सियत की मौत हो जाती है, जिसने देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। उस स्थिति में राजकीय या राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है। केंद्र सरकार के 1997 के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजकीय शवयात्रा के दौरान कोई सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं है। नियमों के मुताबिक अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को खत्म कर दिया गया है।
आपको बता दें कि गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद, इंटरनेट पर’Manmohan Singh death holiday’ और ‘Is tomorrow a national holiday’ जैसी सर्च में अचानक वृद्धि देखी गई। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस दुखद घटना के बाद देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा। खासकर झारखंड बिहार में ‘Is tomorrow school holiday in UP’ जैसे सवाल भी बड़ी संख्या में सर्च किए जा रहे हैं।
अब सिर्फ पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, तो छुट्टी होती है. लेकिन सरकार चाहे तो छुट्टी का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय शोक घोषित होने के बाद सचिवालय, मंत्रालय समेत किसी भी राजकीय भवन में आयोजित सभी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है. इस दौरान सिर्फ विशेष कामकाजी काम होते हैं, बाहर के कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं.
राष्ट्रीय शोक को लेकर बदला नियम
पहले देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा सिर्फ केंद्र सरकार करती थी, लेकिन नियमों में बदलाव होने के बाद राज्य सरकार भी राजकीय शोक की घोषणा कर सकती है। हालांकि पहले ये घोषणा केवल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ही कर सकते थे। देश के सभी राज्य अब खुद तय कर सकते हैं कि किसे राजकीय सम्मान देना है। इतना ही नहीं कई बार राज्य और केंद्र सरकार अलग-अलग राजकीय शोक घोषित करते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे
राज्य सरकार अपनी सुविधा और शख्सियत के मुताबिक राजकीय शोक का ऐलान करती है. जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राज्य भर में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। वहीं राष्ट्रीय शोक के दौरान फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नियम के मुताबिक विधानसभा, सचिवालय समेत महत्वपूर्ण कार्यालयों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं. इसके इसके अलावा प्रदेश में कोई औपचारिक एवं सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है।
क्या झारखंड बिहार में स्कूल बंद होंगे?
झारखंड और बिहार सहित किसी भी राज्य में स्कूल अवकाश के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर ऐसी घोषणाएं देर शाम या अगले दिन सुबह की जाती हैं.