नयी दिल्ली। यूपी के नोएडा में डिजिटल रेप का अजीबोगरीब मामला आया है। यौन उत्पीड़न के इस अजीबों गरीब मामले के सामने आने के बाद “डिजिटल रेप” को लेकर चर्चाएं शुरू हो गयी है। आईये आपको बताते हैं कि आखिर क्या है डिजिटल रेप…

क्या है डिजीटल रेप

2013 में क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में इसे शामिल किया गया। इसे निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। “डिजिटल रेप” का ये मतलब नहीं है, कि किसी लड़की या लड़के का रेप इंटरनेट के माध्यम के किया गया हो। “डिजिटल रेप” दरअसल दो शब्द है, जिसे “डिजिट” और “रेप” से जोड़कर बनाया गया है। अंग्रेजी की डिक्सनरी में अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली और इन शरीर के अंग को डिजिट से संबोधित किया जाता है। डिजिटल रेप से जुड़े मामले में कहा जाता है कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर अंगुली, अंगुठा या फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इसे सीधे तौर पर समझे तो अगर किसी यौन उत्पीड़न में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगरिंग होती है या फिर हाथ या पैर के अंगुलियों का इसेतमाल किया जाता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। 2013 में इसे संशोधित कानून के तहत रेप की परिभाषा में शामिल किया गया। साल 2013 में बाद बलात्कार का मतलबल केवल सेक्स नहीं रह गया है, बल्कि महिला के मुंह, योनि या गुदा में किसी भी तरह के प्रवेश भी रेप कहलायेगा। इस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि मुह, योनि, गुदा में किसी भी तरह का प्रवेश भले ही वो लिंग नहीं हो, वो बलात्कार की श्रेणी में आयेगा।


क्या है धारा 375

  • एक महिला की योनी, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपने लिंग का प्रवेश करता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है
  • किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, प्रवेश करता है या उसे अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है।
  • एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकिऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर हो।
  • एक महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है।


नोएडा का क्या है मामला


नोएडा में डिजिटल रेप का जो मामला सामने आया है, उसमें आरोप है कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न 10 साल की उम्र से किया जा रहा । आरोप है कि 81 साल के कलाकार ने उसके साथ डिजिटल रेप किया। नोएडा की पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 , 323, 506, और पाक्सो की धारा 5 व 6 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गाय है। पीड़िता आरोपी के लिव इन पार्टनर के एक कर्मचारी की बेटी है, जिसे 2015 में पढ़ाई के लिए उस दंपत्ती के घर पर लाया गया था। नोएडा में जो मामला सामने आया है, उसके मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के शरीब में उसकी अंगुलिया डालने और उसके शरीर में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल POCSO एक्ट के तहत भी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की परीभाषा दी गयी है।

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