यूपी में लव जिहाद बिल विधानसभा में पास, उम्रकैद की सजा का प्रावधान, जुर्माना भी बढ़ा
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में लव जिहाद को रोकने को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया है। जो पास हो गया है।
बता दें कि, 2021 में लव जिहाद पर कानून को विधानमंडल से पास करवा लिया गया था। उस समय इसके तहत आरोपी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माना लगाया गया था। अब जो नया विधेयक आया है उसके अनुसार अपराध का दायरा और सजा दोनों में ही बढ़तरी कर दी गई है।
नए विधेयक में जबरन धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त कर दिया गया है। इसके तहत अब अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीडऩ के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।
वहीं योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। यादव ने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है, उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं ? ये नौकरी थोड़ी देंगे, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वे उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं। ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका साम्प्रदायिकता का दीया बुझने जा रहा है।
दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ने एक स्वागत योग्य फैसला लिया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इसका दायरा बढ़ाने से धोखेबाजी बंद होगी।