ट्रांसफर न्यूज : 6 अक्टूबर तक किये जायेंगे तबादले, मुख्य सचिव को जारी हुआ निर्देश, जानिये निर्देश में क्या कहा गया….

Transfer News : 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया गया है। तीन साल या तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला किया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश बिहार सरकार को दिया है। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 6 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने 30 नवंबर 2025 तक एक ही पद पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया होगा, उनका तबादला अनिवार्य बताया गया है। यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजनवाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि 6 अक्टूबर 2025 तक सभी आवश्यक तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

यह निर्देश मुख्य सचिव, डीजीपी (पुलिस महानिदेशक), विकास आयुक्त, सभी प्रधान सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को भेजे गए हैं। इसके अलावा, सभी मंडलीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है, ताकि प्रत्येक स्तर पर समुचित कार्यवाही की जा सके।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला उसके गृह जिले में नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे सभी अधिकारी, जिन्होंने 30 नवंबर 2025 तक किसी एक पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया होगा, उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह निर्णय चुनावी कार्यों में पक्षपात या प्रभाव से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।

आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इसी वजह से आयोग ने तबादलों की प्रक्रिया को आचार संहिता लागू होने से पहले ही पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।

सूत्रों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार या उनके प्रतिनिधि अधिकारी 6 अक्टूबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राज्य की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं।

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