Tobacco, Gutkha, Pan Masala Ban: एक झटके में लगा ताला! 22 जनवरी से बीड़ी-सिगरेट रखने वालों पर गिरेगी गाज…
तंबाकू की एक पुड़िया भी बन सकती है जेल की वजह! ओडिशा सरकार का अब तक का सबसे सख्त फैसला

Tobacco, Gutkha, Pan Masala Ban:
ओडिशा सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में ऐसा फैसला लिया है, जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, खैनी और जर्दा समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।इस फैसले के बाद न सिर्फ दुकानदारों, बल्कि तंबाकू का सेवन करने वालों में भी हड़कंप मच गया है।
Tobacco, Gutkha, Pan Masala Ban:सिर्फ बिक्री नहीं, अब उत्पादन और स्टोरेज भी गैरकानूनी
राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक, यह प्रतिबंध केवल बेचने तक सीमित नहीं है।
अब तंबाकू उत्पादों का—
उत्पादन
भंडारण
वितरण
प्रोसेसिंग
पैकेजिंग
सब कुछ पूरी तरह अवैध होगा।
Tobacco, Gutkha, Pan Masala Ban: नियम तोड़ा तो सीधे कानूनी कार्रवाई!
सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, इसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ जेल तक की नौबत भी आ सकती है।
Tobacco, Gutkha, Pan Masala Ban: 22 जनवरी से पहले संभल जाएं!
सरकार का यह कदम स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ा माना जा रहा है, लेकिन तंबाकू कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है।
अब सवाल यह है—
क्या लोग इस सख्ती का पालन करेंगे, या फिर कार्रवाई का डर और भी बढ़ेगा?
22 जनवरी के बाद ओडिशा में तंबाकू दिखा, तो मुश्किल तय है!









