मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से शिवराज सिंह चौहान समेत तीन नेताओं को झटका, नहीं मिली अंतरिम राहत
नई दिल्ली। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई हुई। इसके तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों नेताओं में से किसी को भी अंतरिम राहत नहीं दी। उन्होंने अपने खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब की मांगा
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद विवेक तन्खा समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि, उसने शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को राहत नहीं दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों के खिलाफ जमानती वारंट की जरूरत नहीं है, फिर भी तीनों नेताओं को अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश होना जरूरी है। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने भी शिवराज, वीडी और भूपेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने का अनुरोध खारिज कर दिया था, जिसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।