रांची। पंचायत प्रतिनिधियों (त्रिस्तरीय) के मानदेय भुगतान और टी.ए डी.ए के लिए दिशा निर्देश जारी होने के साथ ही भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. पंचायती राज निदेशालय, झारखंड ने इस संबंध में सभी जिलों के डीडीसी को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का भुगतान करने को 13 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है. इनमें से सभी 24 जिलों के लिए 10 करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपये का उपावंटन दिया जाता है. इस राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया गया है.

रांची में 4680 पंचायत प्रतिनिधि

रांची जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ( 4680) के लिए 72 लाख 74 हजार रुपये का आवंटन तय हुआ है. इसमें जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 10 हजार, प्रमुख को 8000, उप प्रमुख को 4000, मुखिया को 2500, उप मुखिया को 1200, जिप सदस्य को 2500, पंचायत समिति सदस्य को 1000 और ग्राम पंचायत सदस्य को मानदेय के तौर पर 500 रुपये मिलेंगे.

मानदेय भुगतान और भत्ता का ये है निर्देश

पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और अन्य भत्ते के लिए राशि की निकासी के लिए जिले के डीडीसी निकासी और व्ययन पदाधिकारी होंगे. वे जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मानदेय की निकासी करेंगे. प्रमुख, उप प्रमुख तथा मुखिया, उप मुखिया का मानदेय की निकासी संबंधित प्रखंड के बीडीओ निर्धारित प्रावधान और फॉर्मेट के आधार पर करेंगे. आवंटिक राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में शेष राशि का ऑनलाईन प्रत्यर्पण मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक पंचायती राज विभाग, झारखंड के पास करेंगे.

क्या कहते है पंचायत जन प्रतिनिधि संघ

संघ का कहना है की पंचायत प्रतिनिधियों को फिलहाल दो माह का ही आवंटन (मानदेय, भत्ता एवम अन्य) का भुगतान किया जा रहा है. पिछले साल 2022 के लास्ट के 6 माह और इस महीने के शुरुआती तीन माह का बकाया को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में निराशा है. त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनिधी संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि सरकार 22-23 के वित्तीय वर्ष के टीए, डीए और मानदेय का भी भुगतान करे.

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