रांची: भारत की आजादी को 75 साल पूरे हुए तो सभी देशवासियों ने पीएम के आवाहन पर ‘हर घर तिरंगा’ कैंपेन को सफल बनाया। इस दौरान पूरे देश में तिरंगे फहराए गए और लोगों ने पूरी शान से 15 अगस्त तक खूब तिरंगे खरीदे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश में हर घर तिरंगा अभियान कैंपेन की शुरुआत की थी। जिसके तहत पूरे देश में घरों, सड़कों, बाजारों और कार्यालयों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था।

तिरंगे के अनादर को रोकने के लिए नई मुहिम

अब 15 अगस्त तो बीत गया लेकिन चिंता इस बात की है तिरंगे का अनादर न हो। ऐसे में कुछ संस्थाएं खास मुहिम भी चला रही हैं। तिरंगे का अपमान ना हो इसके लिए आईओसी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) ने 16 अगस्त यानी आज से देश भर में फ्लैग कलेक्शन ड्राइव की शुरुआत की है। इस ड्राइव के जरिए कोई भी इंडियन ऑयल के नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर तिरंगे को जमा कर सकेगा। इस वजह से जो भी शख्स अपने घर पर अब तिरंगा नहीं फहराना चाहता हो वो अपनी इच्छा से अपना तिरंगा पेट्रोल पंप पर जमा कर सकते हैं।

झंडे को लेकर क्या कहता है कानून?

  • भारतीय ध्वज संहिता 2002 यह अनिवार्य करती है कि झंडों को नगरपालिका के कचरे के साथ नहीं फेंका जाना चाहिए।
  • इसके साथ ही निजी तौर पर इसे दफनाना या जलाना नहीं चाहिए।
  • नगर निगम की जोनल कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं। वहां स्वच्छता निरीक्षकों को तिरंगा जमा करा सकते हैं।
  • इस कलेक्शन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तिरंगे का निपटान गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

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