झारखंड का बलात्कारी दारोगा: कोर्ट ने रेप मामले में सुनायी 20 साल की सजा, पड़ोस की लड़की से एक साल तक रेप

Jharkhand News : रेप के मामले में दारोगा को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है। रांची में पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से एक साल तक दुष्कर्म करने के मामले में ये सजा दी है। एएसआई नीरज कुमार खोसला को 20 साल की कठोर कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में था।
विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए गए निलंबित एएसआई नीरज कुमार खोसला को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तय समय पर जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल भी भुगतनी होगी।
अदालत का फैसला और जुर्माना
अदालत ने नाबालिग पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को ही अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया था और गुरुवार को सजा का ऐलान किया। नीरज कुमार खोसला मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है। गिरफ्तारी के समय वह पीसीआर-28 में तैनात था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने उसे 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह लगातार न्यायिक हिरासत में ही है।मामला 15 अगस्त 2022 की रात का है, जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला आरोपी नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने बच्ची की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार उसका यौन शोषण किया।
मामला दर्ज और जांच
पीड़िता को जब पेट दर्द की शिकायत हुई, तो परिजनों ने पूछताछ की। इस दौरान नाबालिग ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। इसके बाद 14 नवंबर 2023 को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले की जांच शुरू हुई और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया।जांच पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल की गई। झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।