जमीन-मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया बदली....सितंबर से नया नियम हो जायेगा लागू... इन चार शहरों में ...

पटना। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री नियम में बदलाव होने जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना समेत चार शहर भागलपुर, मुज्फ्फरपुर और गया में सितंबर महीने से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री माडल डीड के माध्यम से होगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चारों जिलों के अवर निबंधकों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिये गये हैं।

माडल डीड की व्यवस्था में आवेदकों को दस्तावेज तैयार करने से लेकर निबंधन कराने तक कातिबों की मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक खुद आनलाइन माडल डीड के सहारे आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावे कार्यालय में बने आई हेल्प यू काउंटर पर बैठे कर्मियों की सहायक से दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराया जा सकेगा। उत्पाद आयुक्त की तरफ से इसे लेकर वेबसाइट पर माडल प्रस्तुत कर दिया गया है। इसकी ,सहायक से लोग खुद दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। आनलाइन भुगतान करने पर स्टांप ड्यूटी की राशि में एक प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

माडल डीड से रजिस्ट्री शुरू होने से पहले संबंधित निबंधन कार्यालय में काउंटर भी बढ़ाये जायेंगे। पिछले दो माह से राज्य के सभी 125 निबंधन कार्यालय को माडल डीड से निबंधन बढ़ाने का टारगेट दिया गया है। वर्तमान में 20 प्रतिशत निबंधन माडल डीड के सहारे हो रहे हैं। अन्य जिलों में इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जायेगा।

HPBL Desk
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