पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाये प्रेमी का पति ने कुल्हाड़ी से किया धड़ अलग, कोर्ट ने आजीवन कारावास व 25000 रुपये जुर्माने की सुनायी सजा

जमुई। पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहे आशिक को मौत के घाट उतारने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है। मामला बिहार के जमुई का है। जहां हत्या के मामले में जमुई व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या मामले के आरोपी राजकुमार यादव को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ये घटना पांच साल पहले की है। जानकारी के मुताबिक तीन अगस्त 2019 की रात लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में सीताराम तांती के बेटे मंटु तांती का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। अक्सर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने चुपके से आ जाता था। घटना वाली रात भी मंटु महिला से मिलने के लिए उसके घर गया था। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, तभी महिला का पति पहुंच गया और फिर गुस्से में आकर पत्नी के प्रेमी मंटु तांती को कुल्हाड़ी से काट डाला।

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हत्या के बाद आरोपी ने पड़ोसी ओमकार यादव के खेत में मंटू का शव फेंक दिया। घटना के बाद मृतक की मां हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले में राजकुमार यादव को नामजद आरोपी बनाया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजकुमार यादव को धारा 302 के तहत दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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