JBVNL के सीएमडी को हाईकोर्ट ने किया तलब…. कोर्ट ने पूछा- अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ?

रांची। हाईकोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी को तलब किया है। अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सीएमडी अविनाश कुमार को हाईकोर्ट ने हाजिर होने को कहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई को लेकर सीएमडी अविनाश कुमार को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब बिजली बिल का समायोजन करने के बाद बाकी राशि वापस करने का आदेश दिया गया था तो अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को रोगी। दुमका के रानी सती राइस मिल की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा गया था। अदालत के अंतरिम आदेश के तहत उन्होंने 30 लाख रुपये बिजली बिल जमा कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने रानी सती राइस मिल के पक्ष में फैसला सुनाया और इसे बिजली चोरी का मामला नहीं माना।

इसके बाद उनकी ओर से अदालत में 30 लाख रुपये वापस करने का मुद्दा उठाया गया। पूर्व में अदालत ने जेबीवीएनएल को बिजली बिल का समायोजन कर बकाया राशि वापस करने का निर्देश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इस पर राइस मिल की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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