नई दिल्लीसरकार आयकर रिटर्न (income tax return) भरने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ज्यादातर रिटर्न निर्धारित तिथि तक भर दिये जाएंगे। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये थे। पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी।

बजाज ने मीडिया से कहा,

‘लोग सोचते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा हर बार बढ़ती है. इसीलिए वे शुरू में रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिखाते हैं, लेकिन हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘पिछली बार 9-10 प्रतिशत रिटर्न अंतिम दिन भरे गये थे। पिछले साल अंतिम दिन 50 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार मैंने अंतिम तारीख पर एक करोड़ रिटर्न के लिये तैयार रहने को कहा है। ‘आयकर नियमों के अनुसार उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिये 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है, जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ‘ऑडिट’ की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिये आय के आधार पर सात प्रकार के आयकर फॉर्म निर्धारित किये हैं। कर विभाग का आयकर रिटर्न भरने का नया पोर्टल अंतिम समय में अत्यधिक रिटर्न जमा किए जाने के लिहाज से काफी मजबूत है। बजाज ने कहा, ‘अब तक आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है’।

उन्होंने कहा कि करदाताओं से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार रिटर्न फॉर्म भरना अब काफी सरल है और रिफंड भी काफी जल्द प्राप्त हो रहे हैं रिटर्न फाइल करने में आने वाली कठिनाइयों संबंधी शिकायत के बारे में बजाज ने कहा कि 2.3 करोड़ लोग बिना किसी शिकायत के पहले ही रिटर्न भर चुके हैं।

क्या है पेनल्टी के नियम

इस समय भारत का आयकर कानून इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता हैं। समय सीमा के बाद दाखिल किए गए ITR को विलंबित ITR कहा जाता है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर पेनल्टी लगती है। इंडिविजुअल्स के लिए नियम यह है कि अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी। यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234F के तहत ली जाएगी। छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्व सचिव तरूण बजाज ने हाल ही में बताया था कि आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली बार 9-10 फीसदी रिटर्न आखिरी दिन भरे गये थे। पिछले साल आखिरी दिन 50 लाख रिटर्न भरे गए थे। इस बार मैंने अंतिम तारीख पर एक करोड़ रिटर्न के लिये तैयार रहने को कहा है।’’

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