कोर्ट ने मां की जान लेने वाले बेटे को सुनायी आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

The court sentenced life imprisonment to the son who killed his mother, also imposed a fine of Rs 10,000.

Court News: मां की जान लेने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दो साल बाद कोर्ट ने बेटे को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। मामला हजारीबाग का है, जहां बेटे ने अपनी मां की तेजधार हथियार से जान ले ली थी। अब कोर्ट ने बेटे मनोज राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

 

हजारीबाग कोर्ट के अपर न्यायुक्त ब्रज किशोर पांडे की कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही भरने पर हत्यारे बेटा को 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई 2022 की ये पूरी घटना है।

 

 

हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में मृतिका सीता देवी अपने दुकान पर थी। उसी दौरान दोनो मां-बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तभी गुस्साए बेटा मनोज राणा ने तेजधार हथियार से अपनी मां की जान ले ली।

 

 

हत्या की घटना को लेकर अभियुक्त के पिता ने केरेडारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. न्यायलय में मामले की सुनवाई के द्वारान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के पिता समेत 8 गवाह पेश किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है।

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