झारखंड : बेईमान आशिक को कोर्ट ने सुनायी सात की सजा, 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया, 2022 में प्रेमी ने छात्रा को…

Jharkhand: Court sentenced the dishonest lover to seven years of imprisonment, also imposed a fine of 25 thousand rupees, in 2022 the lover raped the student...

रांची। झूठा प्यार करने वाले आशिक को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी है। कोर्ट ने तीन साल पुराने केस में सुनवाई करते हुए सजा के साथ जुर्माना भी दोषी के खिलाफ लगाया है। मामला रांची का है, जहां 2022 में छात्रा को शादी का लालच देकर उसके कथित प्रेमी ने हवस का शिकार बनाया था।

 

 

शादी का झूठा आश्वासन देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार मुंडा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

 

कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतना होगा. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के काली मंदिर हिनू का निवासी है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 8 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

 

छात्रा की मां ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप लगाया गया था कि आरोपी नियमित रूप से उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाता था और शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

 

 

यही नहीं घटना के बारे में किसी को बताने पर पूरे परिवार को मार देने की धमकी भी देता था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया है।

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