झारखंड: झामुमो के विधायक रहे इस नेता को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, मर्डर केस में आजीवन कैद की काट रहे सजा, भतीजे की मौत पर …
Jharkhand: Court did not grant bail to this leader who was a JMM MLA, serving life sentence in murder case, on nephew's death...

Jharkhand Highcourt News : झारखंड के पूर्व विधायक का जेल से निकल पाना मुश्किल दिख रहा है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर झामुमो के पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी। हत्या के मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक पौलुस सुरीन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
पौलुस सुरीन ने भतीजे की मृत्यु पर कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका ठुकार दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को औपबंधिक जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पौलुस सुरीन ने अपने भतीजे की मृत्यु का हवाला देते हुए 15 दिनों के औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया था।
आपको बता दें कि पौलुस सुरीन पर वर्ष 2013 में मुखबिर भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या का आरोप है। इस मामले में अप्रैल 2024 में रांची की निचली अदालत ने पौलुस के साथ जेठा कच्छप को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से पौलुस जेल में है।
आपको बता दें कि पौलुस ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। घटना खूंटी के तोरपा की है। वर्ष 2013 में पुलिस मुखबिर भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और तीन महिला सहित छह को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट में कहा गया है कि उनके भाई की मृत्यु पहले ही हो गयी थी, अब उनके भतीजे का निधन हो गया है, इसलिए श्राद्धकर्म के लिए उन्हें जमानत दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया।