नई दिल्ली: एअर इंडिया के विमान में नवंबर में एक महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा की नौकरी चली गई है। अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो ने शंकर मिश्रा का टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वेल्स फार्गो कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर रखता है। कंपनी ने शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों को बेहद परेशान करने वाला बताया है। वहीं, शंकर मिश्रा के वकील ने उसका बचाव करते हुए बेशर्मी वाला तर्क दिया है।

शंकर मिश्रा के वकील इशानी शर्मा ने कहा है कि आरोपी और महिला के वॉट्सऐप संदेशों को देखें, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरोपी ने कपड़े- बैग साफ करवाए हैं। महिला ने माफ भी कर दिया था। वहीं, एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में हुई पेशाब की घटना पर कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, वेल्स फार्गो कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार को हाईयेस्ट स्टैंडर्ड पर रखता है और हमें यह आरोप बेहद परेशान करने वाले लगे। शख्स को वेल्स फार्गो ने टर्मिनेट कर दिया है। हम इस मामले की जांच में सहयोग कर रहे।

आरोपी ने महिला से मांगी थी माफी

पीड़िता द्वारा एअर इंडिया को की गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्य ने पीड़िता से माफी मांगी थी और शिकायत नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहता कि उसकी हरकत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे परेशान हों। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि उनके न चाहते हुए भी उन्हें आरोपी से बात करके मामला सुलझाने को कहा गया।

शंकर के बचाव में वकील ने दी यह दलील

शंकर मिश्रा के वकील ईशानी शर्मा ने कहा, ‘दोनों के बीच व्हाट्सऐप चैट से साफ पता चलता है कि शंकर मिश्रा ने 28 नवंबर को उनके कपड़े और बैग साफ किए और उन्हें 30 नवंबर को पीड़िता के यहां पहुंचा दिया. उन्होंने कहा कि महिला ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं दिखाया। महिला ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से जहाज में किए गए कथित कृत्य की निंदा की. साथ ही शिकायत दर्ज कराने को लेकर अपना कोई इरादा नहीं जताया।’ वकील ने आगे कहा कि शंकर की ओर से दिए गए मुआवजे को महिला ने स्वीकार भी कर लिया था, महिला ने किसी भी मैसेज में यह नहीं कहा कि यह नहीं चलेगा या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। वकील ने इसे दुर्भावनापूर्ण आफ्टर-ट करार दिया है।

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