चाईबासा : अपनी प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या करने के आरोपी प्रेमी को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी प्रेमी सूरज पिंगुवा उर्फ सूरज पात्रो पूर्वी सिंहभूम जिला के बागबेड़ा थाना के हरहर गांव का रहने वाला है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सूरज पिंगुवा उर्फ सूरज पात्रो का मंझारी थाना अंतर्गत पाडसी गांव निवासी गुरुचरण पूर्ति के पुत्री मुक्ता पूर्ति से प्रेम संबंध था. 7 मई 2017 को शाम 4 बजे गुरुचरण पूर्ति को सूचना मिली कि दुचापी बधार में सिरिस के पेड़ में मुक्ता पूर्ति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ है. घटना के बाद गुरुचरण पूर्ति ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ मंझारी थाना में मामला दर्ज कराया था।

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 22 वर्षीय मुक्ता पूर्ति का सूरज के साथ कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. सूरज उसके घर आया जाया करता था. 4 मई 2017 को रात के 8:00 बजे सूरज पिंगुवा ने मुक्ता को फोन किया था. 5 मई की सुबह मुक्ता घर में किसी को बिना कुछ बताए निकल कर चली गई. उसके बाद वह वापस नहीं आई. 7 मई को घर से कुछ दूर एक पेड़ से मुक्ता का शव लटका पाया गया. दर्ज शिकायत में बताया गया था कि सूरज पिंगुवा ने मुक्ता को बहला- फुसला कर न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया था ।

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