नयी दिल्ली। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर शिखर धवन की 11 साल की शादी टूट गयी है। शिखर ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया है। साल 2012 में दोनों की शादी हुई थी। दिल्ली में पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने माना कि शिखर धवन की पत्नी ने धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी है।

शिखर धवन ने आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंडलिस्ट में देखा था और उनकी तस्वीर देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों के बीच बात हुई और फेसबुक पर ही दोनों को एकदूसरे से प्यार हो गया था। शिखर उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं।

2009 में दोनों ने सगाई कर ली। इसके बाद 2012 में धवन ने आयशा से शादी की थी। यह शिखर की पहली शादी थी, लेकिन आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन से हुई थी, जो टूट गई. आयशा और उनके पहले पति की दो बेटियां हैं जिनका नाम रेया और आलिया है, जो 21 और 17 साल की हैं. शिखर और आयशा का एक बेटा है जिसका नाम जोरावर है।

फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वीकार किए. अपने आदेश में फैमिली कोर्ट ने कहा कि धवन की पत्नी ने या तो उक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में विफल रही. कोर्ट ने धवन की पत्नी आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए बच्चे को धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से भारत लाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिखर धवन एक फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं. एक नागरिक और जिम्मेदार पिता के तौर पर भी उनके अधिकार हैं. साथ ही कोर्ट को बच्चे के पिता और परिवार के सान्निध्य के अधिकार का भी ध्यान है।

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