शिक्षक न्यूज: हाईकोर्ट से शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी, वेतन और पेंशन को लेकर दिया ये आदेश, तीन महीने के भीतर सरकार को…

Teachers News: Teachers got great news from the High Court, gave this order regarding salary and pension, the government has to do it within three months...

Highcourt News : शिक्षकों से जुड़ी हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आयी है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। शिक्षकों के वेतन और पेंशन को लेकर दिये महत्वपूर्ण फैसले को तीन महीने के भीतर सरकार को पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। ये फैसला राज्य के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों से जुड़ा है।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षकों को वेतन और पेंशन सहित सभी सेवा लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर इस कार्य को पूर्ण करने के आदेश दिये हैं।

 

एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुरूप पेंशन दिया जाए. यह फैसला कई शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है. वह इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आकिरकार उनकी जीत हुई है.

 

 

बेंच ने सरकार की दो अपीलों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 57-A में 2015 में किए गए संशोधन का लाभ सभी योग्य शिक्षकों को मिलेगा, चाहे उनके कॉलेज ‘डिफिसिट ग्रांट’ में आते हों या ‘परफॉर्मेंश ग्रांट’ में ही क्यों ना हो।

 

हालांकि कोर्ट में सरकार ने बताया कि यह संशोधन केवल प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त कॉलेजों पर लागू होता है। कोर्ट ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि ऐसा भेदभाव शिक्षा नीति की मूल भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि अधिकांश शिक्षक कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी की अनुशंसा पर नियुक्त हुए थे और वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

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