दरभंगा। छात्रा से रेप करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। 20 साल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने अपने आदेश में विजय दास नाम के शख्स को सजा सुनायी है। शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने के एक जघन्य मामले में दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने एक टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने ये फैसला सुनाया।

तीन दिसंबर, 2018 को कमतौल थानाक्षेत्र के एक गांव में शाम के सात बजे ट्यूशन पढा रहे अभियुक्त ने एक सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी प्राथमिकी कमतौल थानाकांड संख्या 346/18 में संस्थित की गई थी। जिसमें कमतौल थानाक्षेत्र के मधुपुर टेकटार निवासी विजय दास को 20 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

इसके अतिरिक्त पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए एक और आरोपी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। 25 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की।

दोषी टीचर आईपीसी की धारा 376 एबी, 341 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी करार दिया था। दोषी शख्स 20 अगस्त 2019 से ही जेल में है। वहीं, दोषी को क्रमशः तीनों धाराओं में 10 हजार, 10 हजार और 5 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का निर्णय पारित किया। इसके अतिरिक्त पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

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