रांची: झारखंड सरकार ने प्लस टू हाई स्कूल के लिए 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पर हाई स्कूलों के लिए आरक्षित किए हैं। लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं मिलने से बड़ी संख्या में शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि कार्यरत शिक्षक के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही रखी गई है जो सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए रखी गई।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा तय छूट लागू) निर्धारित की है। यही अधिकतम आयु सीमा तीन साल तक हाई स्कूलों में सेवा दे चुके स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी निर्धारित की गई है। इससे तीन साल या इससे अधिक अवधि तक अपनी सेवा दे चुके वैसे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे, जिनकी आयु इस आयु सीमा से अधिक हो गई है।

इस तरह समझिए पूरे मामले को

इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि सामान्य श्रेणी के 35 वर्ष तथा 38 वर्ष के 2 अभ्यर्थियों ने एक साथ बतौर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हाई स्कूल में योगदान दियाहै, लेकिन 3 वर्षों की सेवा के बाद एक अभ्यर्थी आवेदन की पात्रता रखता है, जबकि दूसरा नहीं। कहीं कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा की जाने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में कार्यरत शिक्षकों के लिए उम्र संबंधी बाध्यता नहीं रहती है। यहां तक कि दिल्ली सरकार के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाती है।

कार्यरत शिक्षकों को भी परीक्षा में होना है शामिल

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल पदों में 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है जबकि 25% पर हाई स्कूल में न्यूनतम 3 साल सेवा देने वाले शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि शिक्षकों को भी उसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा जो परीक्षा सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल शिक्षक को निर्धारित अहर्ता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाएंगे तो वैसी स्थिति में आरक्षित पदों पर भी इसी विज्ञापन से सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी।

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