1 फरवरी से सिगरेट पर टैक्स बम! सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी…दाम बढ़ेंगे और ITC के शेयर लुढ़के….

तंबाकू पर सरकार का सख्त वार...₹8,500 प्रति 1000 सिगरेट तक ड्यूटी...शेयर बाजार में हड़कंप...10 करोड़ स्मोकर्स पर सीधा असर...

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर ऐसा फैसला लिया है, जिसने सिगरेट पीने वालों से लेकर शेयर बाजार तक को हिला दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया गया है।

इस फैसले का सीधा असर देश के करीब 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 की देर रात
Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

 अब कितनी महंगी होगी सिगरेट?

सरकार ने सिगरेट की लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी तय की है—

  • ₹2,050 से लेकर

  • ₹8,500 प्रति 1,000 सिगरेट

यह नई दरें 1 फरवरी 2026 से लागू होंगी। यानी फरवरी की शुरुआत से ही सिगरेट पीना और जेब पर भारी पड़ेगा।

 शेयर बाजार में दिखा तुरंत असर

सरकार के इस फैसले का असर नए साल के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार में साफ नजर आ गया।

  • ITC Ltd. के शेयरों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई

  • Godfrey Phillips India Ltd. (भारत में Marlboro की डिस्ट्रीब्यूटर) के शेयर 4.1% तक टूट गए

ITC, जो Gold Flake और Classic जैसे पॉपुलर ब्रांड बनाती है, निफ्टी 50 की सबसे बड़ी लूजर कंपनियों में शामिल रही।
इसके साथ ही FMCG इंडेक्स भी लगभग 0.6% नीचे कारोबार करता नजर आया।

 भारत में सिगरेट टैक्स की मौजूदा व्यवस्था

भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स पहले से ही काफी ज्यादा है—

  • सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% GST

  • अब इसके ऊपर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी

सरकार ने यह बदलाव GST Compensation Cess को खत्म करने के बाद किया है। अब वही सेस हटाकर उसकी जगह सीधा एक्साइज ड्यूटी सिस्टम लागू किया गया है, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सके।

 बीड़ी और पान मसाला पर अलग नियम

  • सिगरेट और पान मसाला: 40% GST जारी रहेगा

  • बीड़ी: सिर्फ 18% GST

  • पान मसाला: Health and National Security Cess

  • तंबाकू उत्पादों पर: अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू

 संसद से मिल चुकी है मंजूरी

दिसंबर में संसद ने दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी—

  • पान मसाला पर Health and National Security Cess

  • तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी

इसके बाद 31 दिसंबर 2025 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर
1 फरवरी 2026 से इन नियमों को लागू करने की तारीख तय कर दी। इसी दिन से GST Compensation Cess पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

सेहत और राजस्व—दोनों पर नजर

सरकार का तर्क है कि तंबाकू उत्पादों को महंगा करने से—

  • लोग धूम्रपान से हतोत्साहित होंगे

  • सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ेगा

हालांकि, तंबाकू कंपनियों और निवेशकों के लिए यह फैसला फिलहाल बड़ा झटका साबित हुआ है।

 अब सवाल ये है—1 फरवरी के बाद क्या सिगरेट पीना सच में लोगों की आदत बदलेगा, या सिर्फ जेब और शेयर बाजार ही जलेगा?

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