रांची: राहुल गांधी को सशरीर होना होगा हाजिर, अमित शाह टिप्पणी मामले में कोर्ट को नहीं मिली सर्विट रिपोर्ट

रांची। राहुल गांधी की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। इस सुनवाई में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी/ एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया।

मामला 2018 का है, जब दिल्ली में आयोजित हुए अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इसको लेकर चाईबासा कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से फिर समन जारी किया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वो सशरीर हाजिर हों।

शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को सर्विस रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद अगली तारीख दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसे निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया।

क्या होता है सर्विस रिपोर्ट

सुनवाई से पहले राहुल गांधी के नाम समन जारी हुआ था। लेकिन, उनकी ओर से अदालत को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें समन मिला है या नहीं। इसको ही सर्विस रिपोर्ट कहते हैं।

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