सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - सभी राज्य बिना समय गवाएं कोविड मुआवजा का भुगतान करें....

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय गवाएं कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न की पीठ ने कहा है कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का भी आदेश दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के खातों से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पीठ ने संबंधित धनराशि को 2 दिन के भीतर एसडीआरएफ के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट ने इससे पहले आंध्र सरकार को एसडीआरएफ से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप वाली याचिका पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया था।

HPBL Desk
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