रांची: झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिल गया है। राज्य सरकार ने सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमाननावाद याचिका में इसे लेकर अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर

कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को लेकर दो सप्ताह के समय देने का अनुरोध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था। दरअसल, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी।

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