गैस सिलेंडर बुकिंग पर अचानक बदला नियम! अब 21 दिन से पहले नहीं मिलेगा दूसरा LPG, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका

सरकार का नया फैसला लागू—डिलीवरी के समय DAC कोड और ई-KYC भी अनिवार्य, जानिए क्या बदला

नई दिल्ली: देशभर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी उपभोक्ता अपनी पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य गैस सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखना है।

 ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में बदलाव

तेल कंपनियों ने अपने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट किया गया है कि 21 दिन से पहले नई बुकिंग संभव ही नहीं होगी। यह नया नियम शुक्रवार से लागू हो चुका है और सभी गैस एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 डिलीवरी के समय DAC कोड जरूरी

हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चंद्रेश शर्मा के मुताबिक अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय Delivery Authentication Code (DAC) देना अनिवार्य होगा।

यह कोड उपभोक्ता को गैस बुकिंग के समय उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा। डिलीवरी मैन को यह कोड बताने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी।

🪪 ई-KYC भी हुआ अनिवार्य

एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि अब उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस सिलेंडरों की बुकिंग से जुड़े नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पहले उपभोक्ता करीब 15 दिन बाद दूसरी बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है।

 भू-राजनीतिक हालात से जुड़ा फैसला

मंत्रालय के अनुसार यह फैसला वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, ताकि देश में गैस की आपूर्ति व्यवस्थित बनी रहे और किसी भी तरह की कमी की स्थिति पैदा न हो।

 गैस और तेल की कमी नहीं

तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गैस सिलेंडर का व्यावसायिक या अनावश्यक उपयोग न करें, अन्यथा दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नए नियम के बाद अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बुकिंग करते समय 21 दिन की समय सीमा का ध्यान रखना होगा, वहीं गैस एजेंसियों को भी तय प्रक्रिया के अनुसार सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।

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